दुर्ग में रेलवे लाइन किनारे चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अवैध दुकानें ध्वस्त

दुर्ग में रेलवे लाइन किनारे हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने चार अवैध दुकानों को हटाया। 33 निर्माणों को स्टे मिलने से कार्रवाई टली। अमलीडीह में भी अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की।

Jun 18, 2026 - 13:34
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दुर्ग में रेलवे लाइन किनारे चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अवैध दुकानें ध्वस्त
दुर्ग में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 दुकानें टूटीं; 33 को स्टे मिलने से राहत

दुर्ग। दुर्ग नगर निगम ने गुरुवार को रेलवे लाइन से लगे बोरसी भाठा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। न्यायालय के निर्देशों के पालन में निगम की टीम ने चार अवैध दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

नोटिस के बाद शुरू हुई कार्रवाई

कार्रवाई से पहले नगर निगम ने संबंधित अतिक्रमण स्थलों पर नोटिस चस्पा किए। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गई।

एसडीएम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद खुला रास्ता

बताया गया कि पहले एसडीएम न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। प्रभावित पक्षों ने इसके खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन हाल ही में एसडीएम कोर्ट ने सभी अपीलें खारिज कर दीं। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।

37 निर्माण हटाने का आदेश, 33 को मिली राहत

हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार कुल 37 दुकानों और मकानों पर कार्रवाई होनी थी। हालांकि इनमें से 33 लोगों ने न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त कर लिया, जिसके चलते फिलहाल उन निर्माणों को नहीं हटाया गया। जिन चार निर्माणों के पास कोई स्टे नहीं था, केवल उन्हीं पर बुलडोजर चलाया गया।

सुबह से तैनात रहा भारी पुलिस बल

किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुबह से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ नगर निगम, राजस्व विभाग और एसडीएम कार्यालय की टीम ने संयुक्त रूप से पूरी प्रक्रिया की निगरानी की।

अवैध कब्जों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है, वहां नियमों के अनुसार आगे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। रेलवे लाइन और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अमलीडीह में भी अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

इसी दौरान पाटन तहसील के ग्राम अमलीडीह में भी बिना अनुमति किए गए निर्माण कार्यों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि स्वीकृत नक्शे से अलग तरीके से भूमि का उपयोग किया गया था। जमीन को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर सड़क, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण किए गए, जिससे भूमि का मूल स्वरूप बदल गया।

नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण हटाया। विभाग के अधिकारियों के अनुसार संबंधित डेवलपर को पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

प्रशासन का संदेश

अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक भूमि और बिना अनुमति किए गए निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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