छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में लव मैरिज के 3 साल बाद अच्छी सब्जी नहीं बनाने पर पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को मार डाला

Feb 10, 2026 - 18:22
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छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में लव मैरिज के 3 साल बाद अच्छी सब्जी नहीं बनाने पर पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को मार डाला

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में लव मैरिज के 3 साल बाद अच्छी सब्जी नहीं बनाने पर पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को मार डाला। ग्राम ढोठीपहरी में 6 फरवरी की रात सुदेश राम कोरवा (27) ने अपनी पत्नी कमला विश्वकर्मा (25) से कहा कि खाने में कुछ भी सब्जी बना दे, लेकिन पत्नी जल्दी जल्दी में अच्छी सब्जी नहीं बना पाई।

इस बात से नाराज पति विवाद करने लगा। बहस बढ़ने पर उसने घर में रखे डंडे से पत्नी के सिर पर इतना मारा कि उसकी जान चली गई। दोनों ने 3 साल पहले लव मैरिज की थी। उनकी एक 2 साल की बेटी भी है और हाल ही में पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी। पत्नी की मौत के बाद बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र की है।

ग्राम ढोढ़ीबहार के रहने वाले आरोपी स्वदेश उर्फ सुदेश राम कोरवा (27) का उसी गांव की कमला विश्वकर्मा (25) से अफेयर था। दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। उनकी एक 2 साल की बेटी भी थी। हाल ही में कमला 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी।

जानकारी के अनुसार, जनवरी महीने से दोनों ग्राम बेलसुंगा में रह रहे थे। आरोपी ग्राम रनपुर में ट्रैक्टर चलाता था। घटना से लगभग एक हफ्ते पहले, आरोपी अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर ग्राम ढोठीपहरी, कुरूम ढोढा स्थित अपने नाना के घर रहने चला गया था।

पत्नी को मारने के बाद बेटी को लेकर भागा

6 फरवरी 2026 की शाम करीब साढ़े 7 बजे पति-पत्नी के बीच सब्जी बनाने को लेकर विवाद हुआ। आवेश में आकर आरोपी स्वदेश ने पास पड़े लकड़ी के डंडे से कमला पर हमला किया। सिर फटने से कमला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी अपनी बेटी को लेकर वहां से फरार हो गया।

परिजनों ने थाने में दी शिकायत

ग्राम बेलसुंगा के रहने वाले पीड़ित जेठू विश्वकर्मा (45 वर्ष) ने 6 फरवरी को थाने में अपनी बेटी कमला विश्वकर्मा की मौत की सूचना दी। पीड़ित परिजन की रिपोर्ट पर नारायणपुर पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर घटनास्थल पर पहुंचकर शव पंचनामा की कार्रवाई की। फॉरेंसिक ऑफिसर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

नवविवाहिता होने के कारण बगीचा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भी पंचनामा कराया गया। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में मौत का कारण मारपीट से आई चोटों को बताया गया, जो हत्यात्मक प्रकृति की थीं।

पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना गुनाह

इसके आधार पर नारायणपुर थाने में अपराध क्रमांक 14/2026, बीएनएस की धारा 103(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश करते हुए उसके गृह ग्राम ढोढ़ीबहार, चौकी दोकड़ा से उसे हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा भी जप्त किया गया है।

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