बीएससी नर्सिंग प्रवेश पर हाईकोर्ट सख्त: तय समय-सीमा से नहीं होगा कोई समझौता
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रोफेशनल कोर्स की समय-सीमा का सख्ती से पालन जरूरी है।
छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में दाखिले को लेकर Chhattisgarh High Court ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तय की गई समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप के जरिए बदलाव नहीं किया जा सकता।
यह फैसला 16 नर्सिंग अभ्यर्थियों द्वारा दायर अपील पर सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने पहले एकल पीठ द्वारा प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ाने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उन्हें दाखिले के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राकेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रोफेशनल कोर्स से जुड़ी प्रवेश प्रक्रिया पहले से तय कैलेंडर के अनुसार चलती है और इसमें ढील देने से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि प्रवेश की समय-सीमा को बार-बार बढ़ाया जाए, तो इससे अन्य छात्रों के अधिकारों पर भी असर पड़ता है और शैक्षणिक सत्र में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होती है। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
यह आदेश 20 फरवरी को पारित किया गया, जिससे यह साफ हो गया है कि भविष्य में भी प्रोफेशनल कोर्सों के मामलों में समय-सीमा को लेकर कोर्ट कोई नरमी नहीं बरतेगा।
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