कोचिंग सेंटर फायरिंग मामला: पटना कोर्ट ने ‘खान सर’ की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
पटना की एक जिला अदालत ने चर्चित शिक्षक Faisal Khan उर्फ खान सर को बड़ी राहत देते हुए कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई न की जाए।
पटना की जिला अदालत ने लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर Faisal Khan, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। अदालत ने कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां मामले में खान सर से पूछताछ कर सकती हैं, लेकिन अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही अदालत ने पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े रिकॉर्ड भी तलब किए हैं।
यह मामला 2 जून को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर हुई हिंसा और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना के दौरान संस्थान पर पथराव और तोड़फोड़ की गई थी। बाद में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें सुरक्षा गार्डों द्वारा गोली चलाने के आरोप लगाए गए।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ में गार्डों ने फायरिंग करने की बात स्वीकार की और आरोप लगाया कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
हालांकि खान सर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनके वकील का कहना है कि यह मामला उनकी छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है और फायरिंग यदि हुई भी, तो वह आत्मरक्षा की स्थिति में की गई थी। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि खान सर को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है।
मामले की जांच अभी जारी है। अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद खान सर को तत्काल राहत मिली है, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। अगली सुनवाई में अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और केस डायरी की समीक्षा करेगी।
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