बिलासपुर में महिला से दुष्कर्म का मामला: नशीला पदार्थ पिलाने और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने का आरोप, शिकायत के बाद FIR दर्ज
बिलासपुर में एक महिला ने रियल एस्टेट कारोबारी पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और कई महीनों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक 37 वर्षीय महिला की शिकायत पर रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और ब्लैकमेल का मामला दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और कथित रूप से अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों तक ब्लैकमेल करता रहा।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
होटल में बुलाकर वारदात का आरोप
पीड़िता के अनुसार, उसकी पहचान मुंगेली नाका क्षेत्र में उसके किराए के भवन के मालिक और रियल एस्टेट कारोबारी प्रशांत नारंग उर्फ बंटू नारंग (45) से हुई थी।
महिला का आरोप है कि सितंबर 2024 में आरोपी ने पुराने कानूनी मामले में मदद दिलाने के बहाने उसे एक होटल में बुलाया। वहां कथित रूप से कोल्ड ड्रिंक या पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वीडियो बना लिया गया।
वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया। बदनामी के डर से वह विरोध नहीं कर सकी और इसी दौरान आरोपी ने कई बार अलग-अलग स्थानों पर बुलाकर उसका शोषण किया।
महिला का यह भी आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिया, लेकिन बाद में संपर्क समाप्त कर दिया।
धमकी और दबाव बनाने के आरोप
पीड़िता के अनुसार, जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो वायरल करने, दुकान खाली कराने, झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने और अपने प्रभावशाली संबंधों का हवाला देकर डराने की कोशिश की।
शिकायत के बाद दर्ज हुई FIR
महिला ने बताया कि डर के कारण वह सीधे पुलिस के पास नहीं जा सकी। बाद में उसने डाक के माध्यम से उच्च अधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को शिकायत भेजी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2), 308(2) और 351(3) सहित संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया है।
डिजिटल साक्ष्यों की भी होगी जांच
पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की जांच की जाएगी। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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