दुर्ग : 5 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द, 124 अस्पतालों की जांच, 48 को नोटिस जारी**
दुर्ग जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 124 निजी अस्पतालों की जांच में 48 को नोटिस और 5 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द। मरीजों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ी।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में निजी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलेभर में व्यापक जांच अभियान चलाकर कई अस्पतालों की खामियां उजागर की गईं, जिसके बाद 5 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 48 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है।
यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गई, जिसमें जिले के सभी निजी अस्पतालों का निरीक्षण कराया गया। इसके लिए चार अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था, जिनमें नगर निगम, आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। इन टीमों को तय समय सीमा के भीतर अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था।
जांच के दौरान कुल 124 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि 48 अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं, साफ-सफाई और आवश्यक नियमों का पालन नहीं हो रहा था। इसके बाद संबंधित अस्पतालों को 30 दिनों के भीतर जवाब देने और कमियां सुधारने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर तय समय में सुधार नहीं किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस अवधि पूरी होने के बाद दोबारा निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि 5 अस्पताल अब भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इन अस्पतालों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए। जिन अस्पतालों पर कार्रवाई हुई, उनमें जामगांव, पुलगांव, जामुल भिलाई, न्यू खुर्सीपार भिलाई और जीई रोड भिलाई क्षेत्र के अस्पताल शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कदम मरीजों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अस्पतालों में जरूरी चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित स्टाफ और साफ-सफाई की व्यवस्था अनिवार्य है।
प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी निजी अस्पतालों की नियमित निगरानी जारी रहेगी। किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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