छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका: CJI बोले- हाईकोर्ट की जमानत को हर बार SC में चुनौती न दें

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को हर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

Jul 23, 2026 - 11:22
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छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका: CJI बोले- हाईकोर्ट की जमानत को हर बार SC में चुनौती न दें

छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, CJI बोले- हाईकोर्ट की जमानत को हर बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक अहम मामले में झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेशों को हर बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना उचित नहीं है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद किसी आरोपी को जमानत दी है, तो केवल असहमति के आधार पर उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट भी एक संवैधानिक न्यायालय है और उसके आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए।

पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत से जुड़े प्रत्येक आदेश को सुप्रीम कोर्ट तक ले आना उचित नहीं है। सर्वोच्च अदालत को केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट कानूनी त्रुटि, गंभीर अनियमितता या न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन दिखाई देता हो।

छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा एक आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला, जिसके कारण सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े।

न्यायपालिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि हर जमानत आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अपील की जाएगी, तो इससे न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई प्रभावित होगी।

पीठ ने संकेत दिया कि राज्य सरकारों और जांच एजेंसियों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही हाईकोर्ट के जमानत आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए।

फैसले का महत्व

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में जमानत से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित हो सकती है। इससे अनावश्यक अपीलों में कमी आने की संभावना है और सर्वोच्च अदालत का समय अधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मामलों के लिए उपलब्ध रहेगा।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी जमानत आदेश में गंभीर कानूनी त्रुटि या न्याय में बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

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