अंबिकापुर के फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला ने नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर महिला एसआई पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया

Jan 10, 2026 - 17:07
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अंबिकापुर के फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला ने नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर महिला एसआई पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया

अंबिकापुर के फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला ने नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर महिला एसआई पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।

महिला एसआई को पाक्सो एक्ट के प्रकरण में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने पर नोटिस दिया गया था, फिर भी वे नहीं पहुंची। स्पेशल कोर्ट ने जुर्माने की राशि महिला SI के वेतन से काटने के निर्देश दिए है।

कोर्ट ने नोटिस का जवाब देने दिए थे निर्देश

जानकारी के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला के कोर्ट में BNS की धारा 126(2), 296, 74, 75(1), 351(3) व धारा-7, 8 पाक्सो एक्ट के प्रकरण की सुनवाई चल रही है।

इस सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के लिए विवेचक एसआई रंभा साहू को उपस्थित होना था, लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई।

कोर्ट की ओर से 10 हजार रुपए का जमानतीय वारंट जारी किया गया। वहीं बाद में न्यायालय ने धारा 389 के तहत विवेचना अधिकारी एसआई को कारण बताओं नोटिस जारी कर 8 जनवरी को स्वयं उपस्थित होकर नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए थे।

महिला आरक्षक को भेजा कोर्ट, लगा जुर्माना

प्रकरण में विवेचना अधिकारी रंभा साहू ने कोर्ट स्वयं के बदले अपनी ओर से एक महिला आरक्षक को जवाब प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया। एसआई ने प्रकाश पर्व के अवसर पर कानून व्यवस्था के तहत ड्यूटी लगने का हवाला देकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं।

कोर्ट ने SI द्वारा समंस नोटिस जारी करने के बाद भी स्वयं उपस्थित नहीं होने को न्यायालय के आदेश के पालन में उदासीनता, अनुशासनहीनता तथा अपने कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही माना है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने SI रंभा साहू को BNS की धारा 389 तहत 500 रुपए के जुर्माना से दंडित किया है और जुर्माने की रकम को उनके वेतन से एकमुश्त काटकर न्यायालय को आदेश के 20 दिनों के भीतर सूचित करने के निर्देश दिए है।

कोर्ट ने इस सजा को एसआई के सर्विस बुक में भी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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